जोधपुर : बॉलिवुड सुपर स्टार सलमान खान को कांकणी काला हिरण शिकार केस में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंन्दे को बरी कर दिया है।
1998 से चल रहे इस केस की सुनवाई 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी, आज जोधपुर के सेशन कोर्ट में जज देव कुमार खत्री ने सलमान खान को दोषी करार दिया है और पांच साल की सजा सुनाई है।
ये था मामला : मामला 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है। आरोप है कि उस रात उन दो काले हिरणों का शिकार सलमान खान और उनके साथियों ने किया था। ये मामला आर्म्स एक्ट में अतिरिक्त अभियोग लगने की वजह से जुलाई 2012 तक लंबित रहा।
दो चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। सलमान खान पर काला हिरण शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज है।
फिल्म ‘ हम साथ-साथ हैं ‘ के शूटिंग के दौरान सितंबर अक्टूबर 1998 के दौरान सलमान खान सहित तब्बू, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंन्दे पर आरोप लगे हुए हैं। इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने सलमान खान को शिकार के लिए उकसाया था।
सलमान समेत अन्य आरोपियों पर मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग अलग केस, कांकणी में हिरण शिकार केस और लाईसेंस खत्म होने के बावजूद भी रायफल रखने जो आर्म्स एक्ट के अंदर आता है , केस दर्ज है।
काला हिरण शिकार जो कि एक चर्चित केस रहा है, में सलमान खान एक हफ्ते के लिए जेल भी रह चुके हैं। निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए दो अलग अलग मामलों में एक और पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान खान के खिलाफ सिंतबर 1998 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे।